उदयपुर (Udaipur)-पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान की ओर से पशुपालन एवं पशुकल्याण जागरूकता माह के तहत गुरुवार को शहर के चेतक चौराहे पर पशुकल्याण संबंधी लिफलेट का वितरण किया गया। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक डॉ. सुरेन्द्र छंगाणी ने कहा कि पशुओं का उपयोग केवल निजी स्वार्थ के लिये करना, उपयोगिता समाप्त होने के पश्चात् उसे लाचार छोड़ देना पशुक्रूरता अधिनियम 1960 के तहत दण्डनीय अपराध है। पशुपालन डिप्लोमा के विद्यार्थियों ने इस आशय के लिफलेट चेटक चौराहे पर वितरित कर आमजन से पशुओं के प्रति दयाभाव रखने का आह्वान किया। डॉ. पद्मा मील व डॉ. ओमप्रकाश साहु ने भी कार्यक्रम में सहयोग दिया।

Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।