Desk update/राजस्थान पंचायती राज विभाग ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के सामने आने के बाद अब सरपंचों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक़, अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को नहीं हटा सकेंगे।
हालांकि उन्हें नियुक्त करने का अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास ही रहेगा।
लेकिन किसी सरपंच को प्रशासक पद से हटाने से पहले कलेक्टर को सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले, कलेक्टरों के पास सरपंचों को प्रशासक पद से हटाने का अधिकार था। आदेश में यह भी कहा गया है कि सरपंच को हटाने की स्थिति में उप सरपंच को प्रशासक बनाया जाएगा।
अगर उप सरपंच का पद भी ख़ाली होता है तो किसी पंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले सरकार के प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता केवल सरकारी अधिकारी को ही यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।