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जिला मजिस्ट्रेट ने प्रत्याहरित की निषेधाज्ञा 144

उदयपुर (Udaipur)/ जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने उदयपुर शहर में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गत 16 अगस्त को लागू की गई निषेधाज्ञा शुक्रवार को प्रत्याहरित करने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार 16 अगस्त को शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सांप्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने व लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पुरानी धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। आदेश में कहा कि वर्तमान में जनजीवन सामान्य होने से लागू किए गए प्रतिबंधों को शुक्रवार 23 अगस्त 2024 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

Pavan Meghwal
Author: Pavan Meghwal

पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।

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