गोगुंदा। कस्बे के माणक चौक इलाके में आम रास्ते पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत ने कड़ा रुख अपनाया है। बार-बार चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने पर प्रशासन ने अब सख्त लहजे में नोटिस जारी कर निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
नोटिस में बताया कि माणक चौक निवासी दुर्गेश पुत्र कन्हैयालाल गामेटा द्वारा आम रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। इस पर संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत प्रशासन ने करीब 10 दिन पहले मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया था। लेकिन प्रशासन की हिदायत को अनसुना करते हुए आरोपी ने फिर से निर्माण शुरू करवा दिया, जिसे पंचायत ने नियमों का खुला उल्लंघन माना है।
ग्राम पंचायत द्वारा जारी औपचारिक नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माण को 2 दिन के भीतर स्वयं के स्तर पर ध्वस्त करना होगा। अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी संबंधित व्यक्ति को करनी होगी। यदि निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया, तो पंचायत प्रशासन बलपूर्वक उसे ढहा देगा और इस कार्रवाई का पूरा खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।
सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्गेश गामेटा को अंतिम नोटिस देकर दो दिन का समय दिया गया है। आदेश की अवहेलना होने पर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विकास अधिकारी एवं प्रशासक, ग्राम पंचायत गोगुंदा
Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।





