उदयपुर– जिलेभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाएं जा रहें न्याय आपके द्वार कैंप में शुक्रवार को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की योजनाओं को विस्तार से साझा किया गया। जिला न्यायाधीश ने बाल विवाह को लेकर कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई हैं। उन्होने 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष में शादी करवाने के अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई ।
महिला अधिकारिता विभाग की प्रबंधक राधा औदिच्य और सामाजिक परामर्शदाता केसर वेद ने रेलवे कच्ची बस्ती में महिलाओं को विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी , चाइल्ड हेल्पलाइन, सामाजिक न्याय विभाग सहित कच्ची बस्ती के नागरिक मौजूद रहें ।
Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।
उदयपुर– जिलेभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाएं जा रहें न्याय आपके द्वार कैंप में शुक्रवार को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की योजनाओं को विस्तार से साझा किया गया। जिला न्यायाधीश ने बाल विवाह को लेकर कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई हैं। उन्होने 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष में शादी करवाने के अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई ।




