उदयपुर (Udaipur)- राज्य सरकार के आदेशानुसार पेंशनर्स के लिए जीवित प्रमाण-पत्र जमा करवाने एवं इसके अतिरिक्त सहायक कर्मचारी को छोड़कर सेवारत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जीवित प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि ऑनलाइन पेंशन पोर्टल, ई-मित्र, बायोमेट्रिक विधि से राजस्थान के विभिन्न कोषालयों व उपकोषालयों एवं पेंशन कार्यालय में राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर जीवित प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन कार्यालय उदयपुर द्वारा इस वर्ष अब तक 951 डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र बनाये जा चुके है। पेंशन कार्यालय उदयपुर में निःशुल्क ऑनलाईन जीवन प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं।
Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।