उदयपुर / जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में स्थित आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, हिन्दुस्तान जिंक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फेक्ट्री एवं ऐतिहासिक भवनों आदि की सामरिक महता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए निषेधाज्ञा लागू की।
उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी (पटाखे) पर दिनांक 10 मई 2025 को दोपहर 12 बजे से 15 मई 2025 को दोपहर 12 बजे तक रहेगा प्रतिबन्ध हैं। जिला कलक्टर ने सुनिश्चित किया कि कोई भी निषेधाज्ञा के उल्लंघन करते पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी।

Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।