उदयपुर (Udaipur)- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। इसमें निष्कासन श्रेणी में शामिल लोगों को स्वैच्छिक रूप से सूची में नाम हटवाने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के अन्तर्गत निष्कासन श्रेणी तय की गई है। इसमें वह परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, वह परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) को शामिल किया गया है। निष्कासन श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित उपभोक्ता अपना नाम स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक हटवा लेवें। उक्त तिथि के बाद उक्त श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा तथा अपात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।