उदयपुर (Udaipur)- समस्त पेशनर्सं को जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। पेशन कार्यालय की अतिरिक्त निदेशक भारतीय राज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेशनर्स के लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रारम्भ की जा रही है। उन्होंने बताया कि उदयपुर संभाग के समस्त सामान्य पारिवारिक पेंशनर्स (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) के लिए ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र देने की सुविधा उनकी एसएसओ आईडी पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पत्र एप् या आधार फेस आरडी एप् पर तथा संभाग के समस्त कोषालय व उप कोषालय एवं ई-मित्र पर भी उक्त सुविधा प्रदान की गई है। पेंशन कार्यालय उदयपुर में भी प्रातः 10.30 से 01.30 व दोपहर बाद 2.30 से 4.30 तक ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाये जाएंगे। इसके लिए पेंशनर अपना पीपीओ नंबर, आधार कार्ड व बैंक खाता विवरण आधार से लिंक मोबाइल नंबर की सूचना साथ लेकर आए।
Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।