गोगुंदा ( Gogunda) न्यायालय आदेश पर गोगुंदा निवासी बसंती बाई पत्नी भागीरथ भोई (44) के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया, वहीं मामले की जांच की एएसआई विनेश कुमार को सौंपी गई है।
दर्ज एफआईआर में गोगुंदा निवासी तुलसीराम 53 ने बताया कि 4 नवम्बर 2021 को उसने बसंती बाई की खातेदारी जमीन के हिस्से को 36,50,000 रुपए में अपने पिता भंवरलाल भोई के नाम पर खरीदा था, जिसके साई पेटे 1,50,000 रुपए बसंती बाई को दे दिए व बाकी की रकम रजिस्ट्री के दौरान देना तय किया गया। इसके बाद अलग-अलग समय पर अलग-अलग राशि देते हुए कुल 20,50,000 रूपए बसंती बाई को दे दिए। उसने बताया कि बसंती बाई जमीन का बंटवारा करवाने के बाद अपनी बेची गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन देती रही। वहीं गत वर्ष तुलसीराम के पिता भंवरलाल भोई की मृत्यु हो गई। तुलसीराम भोई ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद बसंती बाई बदल गई और रजिस्ट्री करवाने के लिए आनाकानी करने लगी गई। तुलसीराम ने बताया कि बसंती बाई के खिलाफ 12 मार्च को गोगुंदा थाने में रिपोर्ट दी थी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिस पर उसने गोगुंदा के एसीजेएम कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। उसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।